शनिवार, 31 अक्तूबर 2020

धान की फसल कटाई उपरांत अवशेषों को जलाने पर लगेगा पर्यावरण मुआवजा

 जिले में धान की फसल कटाई उपरांत उसके अवशेषों को अंधाधुध तरीके से जलाये जाने को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया गया है। अवशेषों को जो व्यक्ति या संस्था द्वारा जलाये जाते पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति अथवा संस्था पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशानुसार पर्यावरण मुआवजा भरना होगा।

    कलेक्टर श्री बी. विजय दत्ता ने इस संबंध में दण्ड़ प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत् जारी आदेश में उल्लेख किया है कि जिले में धान की फसल कटाई उपरांत उनके अवशेष को जलाने से होने वाले प्रदूषण एवं आगजनी की घटनाओं से आमजन के स्वास्थ्य एवं उनके जानमाल की सुरक्षा तथा भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट न हो इसको देखते हुए कोई भी किसान धान की फसल काटने के उपरांत फसल अवशेष नरवई के रूप में जलाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशानुसार पर्यावरण मुआवजे के रूप में दो एकड़ या उससे कम भूमि धारक को 2500 रूपये प्रति घटना, दो एकड़ से अधिक लेकिन पांच एकड़ से कम भूमि धारक को 5 हजार रूपये प्रति घटना और पांच एकड़ से अधिक भूमि धारक को 15 हजार प्रति घटना का पर्यावरण मुआवजा देना होगा।
    कम्बाईन संचालक धान फसल कटाई के समय पूर्ण ऐतियात बरतें। जिसमें अग्निश्मन यंत्र, रेत की बाल्टियां इत्यादि हमेशा व्यवस्थित रूप से रखकर इसके लिए आवश्यक मैन पावर की व्यवस्था करेंगे। आदेश में उल्लेख किया है कि खेतों के आस-पास लगे ट्रासफार्मर से कभी भी चिंगारी एवं शार्ट सर्किट से भी आगजनी की घटनायें हो सकती है। आगजनी की घटनायें न हो इसके लिए म.प्र. राज्य विद्युत वितरण निगम के अधीक्षण यंत्री यह सुनिश्चत करें कि खेतो के आसपास लगे ट्रांसफार्मरों की निरंतर मॉनीटरिंग की जाये।
    जारी आदेश में उल्लेख किया है कि यदि कोई व्यक्ति संस्था जिले के अंतर्गत धान की फसल कटाई उपरांत फसल अवशेषों को जलता है। उसे ग्रीन पर्यावरण मुआवजा अदा करने के साथ आदेश का उल्लंघन होने पर भारतीय दंड विधान की धारा 188 के तहत् दंड़नीय होगा। पर्यावरण मुआवजा एवं अर्थ दण्ड़ हेतु संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्ड़ाधिकारी को अधिग्रत किया गया है।
 

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