शनिवार, 31 अक्तूबर 2020

6 असामाजिक तत्वों को किया जिला बदर

 जिला मजिस्ट्रेट श्री बी. विजय दत्ता ने विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में लिप्त एवं विभिन्न धाराओं में पुलिस थानों में प्रकरण दर्ज होने पर पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा पर 6 असामाजिक तत्वों जिसमें चार को 6 माह के लिए और दो पर तीन माह के लिए जिला बदर की कार्यवाही कर जिला दतिया एवं उससे लगे अन्य जिलों की सीमाओं से बाहर चले जाने के आदेश दिए है।

    जिला मजिस्ट्रेट श्री बी. विजय दत्ता ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 की सहपठित धारा 5 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए थाना भाण्ड़ेर के ग्राम बेरछ निवासी शिवम उर्फ पटेल पुत्र रज्जन सिंह यादव को, थाना कोतवाली दतिया के दरोगा वाली गली निवासी दीपक उर्फ दीपम मलैया पुत्र राजेन्द्र मलैया को, थाना कोतवाली दतिया के सायनी मोहल्ला निवासी बेटू खां पुत्र रशीद खां को, थाना कोतवाली दतिया के होलीपुरा निवासी शिवम सिहारे पुत्र श्री टुन्डे उर्फ रविन्द्र सिहारे को विभिन्न धाराओं में अपराध प्रकरण पंजीबद्ध होने पर 6 के लिए जिला बदर की कार्यवाही की है। जबकि थाना सिविल लाईन दतिया के ग्राम महाराजपुरा निवासी मानवेन्द्र पुत्र गब्बर सिंह गुर्जर, थाना पण्ड़ोखर के ग्राम बिल्हैटी निवासी माताप्रसाद पुत्र धनीराम जाटव को विभिन्न धाराओं में अपराध प्रकरण पंजीबद्ध होने पर 3 के लिए जिला बदर की कार्यवाही की है। और इन्हें निर्देश दिए गए है कि वह निर्धारित की गई की काल अवधि के लिए जिला दतिया एवं उससे लगे अन्य जिले शिवपुरी, ग्वालियर, भिण्ड़ जिलों की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाए। निष्काशन अवधि में यह अपने निवास की जानकारी डाक के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय एवं संबंधित थाने को भेजेंगे।

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