राज्य शासन ने जेल में परिरूद्व बंदियों की उनके परिजनों से मुलाकात करने की अनुमति 1 नवम्बर 2020 से शुरू होगी। बंदियों से उनके परिजनों से मुलाकात जेल मुख्यालय द्वारा दिए गए निर्देशों तथा कोविड-19 की गाईड लाईन का पालन करते हुए करनी होगी।
जिला जेल दतिया के अधीक्षक ने बताया कि विचाराधीन बंदियों को सप्ताह में एक वार एवं दंडित बंदियों को 15 दिन में एक बार मुलाकात की अनुमति दी जायेगी। एक बन्दी से दो व्यक्ति ही मुलाकात हेतु आवेदन दे सकेंगे। एक वार में दो से अधिक व्यक्ति मुलाकात नहीं करेंगे। मुलाकात का समय प्रातः 8 बजे दोपहर 3 बजे तक निर्धारित किया गया है। मुलाकात की समय सीमा भी 20 मिनिट के स्थान पर 15 मिनिट रहेगी। विशेष परिस्थतियों में 2 से अधिक व्यक्तियों के मुलाकात संबंधी प्राप्त आवेदनों पर जेल अधीक्षक परीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही करेंगे।जिला जेल के अधीक्षक ने बताया कि सभी बंदियों को इनकमिंग दूरभाष सुविधा का लाभ शासन के दिशा निर्देशों के अनुरूप यथावत जारी रहेगा। मुलाकत कक्ष में आने वाले प्रत्येक परिजन एवं बंदी के लिए मास्क लगाना आवश्यक होगा। कोविड-19 संक्रमण के बचाव हेतु केन्द्र एवं राज्य शासन तथा जेल विभाग भोपाल द्वारा समय-समय पर जारी निदेशों का पालन करना होगा।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें