भाण्ड़ेर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र (अ.जा.) में 3 नवम्बर 2020 को मतदान शांति पूर्ण, निष्पक्ष एवं निर्विघन रूप से सम्पन्न कराये जाने हेतु कलेक्टर एवं जिला दण्ड़ाधिकारी श्री बी. विजय दत्ता ने दंड़ प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधित आदेश जारी किए है। यह आदेश एक नवम्बर की शाम 6 बजे से 4 नवम्बर की सायं 6 बजे तक प्रभावशील रहेंगे।
कलेक्टर श्री दत्ता द्वारा जारी आदेश में उल्लेख किया है कि जिला दतिया की भौगोलिक सीमाओं के भीतर एक ही स्थान पर पांच या उससे अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे न ही समूह के रूप में चलेंगे, न ऐसे ही करने का कोई प्रयास करेंगे। यह प्रतिबंध डोर टू डोर कैपनिंग पर लागू नहीं होगा। इस अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति निर्वाचन अभ्यर्थी, उनके प्रतिनिधि आदि द्वारा जुलूस धरना प्रदर्शन आमसभा, नुक्कड़ सभा नहीं कर सकेंगे एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाऊड स्पीकर) इत्यादि का प्रयोग पूर्णतः विर्जित रहेगा। 3 नवम्बर को मतदान के दिन अभ्यर्थी राजनैतिक दल अथव उनके प्रतिनिधि या अन्य द्वारा किसी भी प्रकार से मत याचना करना भी प्रतिबंधित रहेगा। जिले के विधानसभा क्षेत्र भाण्ड़ेर की सीमा में उक्त अवधि में यात्री वाहन, भार वाहनों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। तथा मतदान दिनांक को विधानसभा चुनाव लड़ने वाले विभिन्न अभ्यर्थी वाहन उपयोग हेतु पृथक से सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त कर करेंगे। ऐसे व्यक्ति राजनेता आदि जो विभिन्न अभ्यर्थियों की ओर अन्य विधानसभा क्षेत्रो, जिलों प्रांतों से आकर जिले की भौगोलिक सीमा में वह निर्वाचन क्षेत्र भाण्ड़ेर विधानसभा की सीमा से वाहर चले जाने के निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक दतिया तथा कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग को यह आदेश दिए गए है कि जिले के सीमा के सीमावती राज्य उत्तर प्रदेश की सीमा पर अस्थाई चौकिया स्थापित कर वाहरी तथा असमाजिक तत्वों के आवागमन पर रोक लगाई जाए। पुलिस अधीक्षक, अनुविभागीय दण्ड़ाधिकारी, तहसीलदार, नायबतहसीलदार, कार्यपालिक अधिकारी भाण्ड़ेर विधानसभा क्षेत्र में स्थित सभी लॉज, धर्मशाला इत्यादि, नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में औचक निरीक्षण कर बाहरी एवं असमाजिक तत्वों के संबंध में आदेश का पालन कराना सुनिश्चित करें।काई भी व्यक्ति, निर्वाचन अभिकर्ता, प्रतिनिधि मतदान केन्द्र के 200 मीटर के भीतर कोई बूथा स्थापित नहीं करेगा। 200 मीटर की परिध के बाहर स्थापित बूथ में प्रत्येक अभ्यथी्र/ निर्वाचन अभिकर्ता/प्रतिनिधि एक टेबिल तथा दो कुर्सिया बिना तंबू के लगा सकेगा। मतदान केन्द्र के 200 मीटर के अंदर कोई भी सशस्त्र व्यक्ति (अधिकृत सुरक्षा कर्मियों) को छोड़कर प्रवेश नहीं करेगा। किसी भी व्यक्ति की सुरक्षा में संलग्न सुरक्षा कर्मी को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। मतदान के दिन अर्थात 3 नवम्बर को सरकारी वाहनों, सरकारी कार्यो में संलग्न वाहनों के परिवहन पर कोई रोक नहीं रहेगी। निर्वाचन कार्य हेतु सरकारी कर्मचारी एवं अधिकारियों द्वारा उपयोग में लिए जा रहे वाहन पर कोई भी रोक नहीं रहेगी। उक्त आदेश निर्वाचन कार्य एवं कानून व्यवस्था में संलग्न अधिकारी, मतदान दल, पुलिस अधिकारी, कर्मचारी, अद्धसैनिक बल, सभी प्रकार के पुलिस बल, विशेष पुलिस अधिकारी इत्यादि पर लागू नहीं होगा।
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